चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं पर MP,RJ और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस
चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं पर MP,RJ और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस
ऐसी योजनाओ और घोषणाओं पर शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी घोषणाओं राज्य और केंद्र को जारी किये नोटिस,चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा
मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाएं
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं को लेकर जारी किया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। जनवरी 2022 में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा, तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा।