बड़ी खबर-बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला में सभी आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी | sagar tv news |
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले (Honey Trap Case) से जुड़े मानव तस्करी केस (Human Trafficking Csae) के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. श्वेता विजय जैन, आरती दयाल, अभिषेक को कोर्ट ने बरी किया है. फरियादी की ओर से CID ने एफआईआर दर्ज की थी.
फ़रियादी की ओर से CID ने एफआईआर दर्ज की थी विजय जैन, श्वेता स्वप्निल, आरती दयाल, अभिषेक ने फरियादि युवती का कई महत्वपूर्ण लोगों से शोषण करवाया. इस मामले में ट्रायल के दौरान कोर्ट ने चार्ज के स्तर पर आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को बरी किया था.
इस मामले में गवाही के दौरान फरियादी जो कि खुद भी हनी ट्रैप केस में आरोपी है उज्जैन जेल से भोपाल में बुलाकर कोर्ट ने गवाही ली थी. तब फरियादी ने सभी आरोपियों के खिलाफ बयान दिए थे और कहा था कि इन सभी ने मिलकर उसका महत्वपूर्ण लोगों का राजनेताओं से शोषण करवाया है. लेकिन हनी ट्रैप केस में फरियादी की जब जमानत हो गई.
जमानत के बाद उसने कोर्ट में आकर फिर बयान दिए कि उसके साथ किसी ने कोई शोषण नहीं किया है. कोर्ट में बताया गया कि पुलिस के दबाव में पहले उनके खिलाफ बोला था- सभी गवाहों के कथन लेख करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में तूफान लाने वाला हनी ट्रैप केस जो की इंदौर में चल रहा है. लंबी बहस के बाद मानव तस्करी का यह कैस भी समाप्त हो गया है.
गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब हनी ट्रैप कांड सामने आया था. इंदौर में नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर रहे हरभजन सिंह ने इंदौर के पलासिया पुलिस थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी. उसके बाद हनी ट्रैप की परतें खुलनी शुरू हुई थी.