सागर-सगाई कार्यक्रम में थी सात साल की मासूम, 20 साल के युवक को कारावास और अर्थदंड की सजा
पॉक्सो एक्ट में 23 साल की सजा मासूम ने सुनाई थी आपबीती
सागर-सगाई कार्यक्रम में थी सात साल की मासूम, 20 साल के युवक को कारावास और अर्थदंड की सजा
खुरई में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने सात वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुए लैंगिक शोषण के मामले में आरोपी को 23 साल के कारावास से दंडित किया है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक त्रिलोक शास्त्री ने बताया कि बांदरी थाना क्षेत्र की रजवांस चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 5 मई 2023 को 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक आरोपी ने रेप किया था। नाबालिक बच्ची अपने परिजनों के साथ अपनी मौसी के लड़के की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हुई थी। गांव में सगाई का कार्यक्रम खेत में बने मकान में चल रहा था, सगाई कार्यक्रम के दौरान बच्ची बाहर घूम रही थी। तभी 20 वर्षीय आरोपी बालिका को बहला फुसलाकर खेत के पीछे तरफ ले गया था। जहां उसने उसके साथ घटना को अंजाम दिया। मासूम ने आरोपी के चंगुल से छूटकर पूरी घटना अपनी मां को बताई थी। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। जिसके बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला ने धारा 376 में 20 साल की सजा के साथ 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि धारा 363 में तीन साल की सजा के साथ एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।