Sagar -जबलपुर रोड से नहीं निकल पाएंगे भारी वाहन, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए नियम
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही अभयारण्य के टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब नए नियम लागू किए जाने लगे हैं। 1 अप्रैल 2024 से रात के समय टाइगर रिजर्व के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाने वाला है। यहां से सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को रात में प्रवेश मिलेगा।
बता दें कि सागर से जबलपुर जाने के लिए भी एक मार्ग वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरता है, जिस पर रात के समय वाहन नहीं जा सकेंगे।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण अब यहां से निकले रहली-जबलपुर मार्ग पर या सड़क के आसपास बाघ देखे जा रहे हैं। बाघों के सुकून में खलल न पड़े और बाघ किसी वाहन चालक को नुकसान न पहुंचाएं इस उद्देश्य से टाइगर रिजर्व का अमला यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है। टाइगर रिजर्व के संबंध में दस नियम लिखे पेम्फलेट वितरित किए जा रहे हैं।
टाइगर रिजर्व से निकलने वाले वाहनों के चालकों को जो पंप लेट दिए जा रहे हैं उनमें लिखा है कि आप एक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस मार्ग पर अचानक वन्य प्राणी आ सकते हैं इसलिए वाहन कि अधिकतम गतिसीमा बीस किमी प्रतिघंटा रखें। हार्न न बजाएं, इससे वन्य जीवों के सुकून में खलल पड़ता है। किसी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक, रेपर, बोतल इत्यादि संरक्षित क्षेत्र में न फेंकें।
पंप लेट में लिखा है कि एक अप्रैल 2024 से सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि में वाहन आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मुहली रेंजर नीरज विसेन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण वे सड़क पर दिखने लगे हैं। इसीलिए कारण लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 1 अप्रैल से रात के समय केवल इमरजेंसी वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। रात में मालवाहकों का प्रवेश निषेध रहेगा।