सागर-बिना लाईसेंस के चल रहा था मिनरल वॉटर, प्रशासन की छापामार कार्यवाही
सागर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर खाद्य सामग्रियों की जांच कर रही है। इसी के चलते गुरुवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय ने टीम के साथ पंतनगर स्थित शुद्ध वाटर ड्रिंकिंग पैकेजिंग प्लांट पर छापामार कार्रवाई की।
मौके पर पानी की पैकेजिंग होते हुए मिली। प्लांट संचालक से दस्तावेज मांगे तो मौके पर उपलब्ध नहीं होने की बात कही। ऑनलाइन प्लांट के लाइसेंस को देखा गया तो उसकी वैधता अवधि भी नहीं पाई गई। जिसके चलते कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शुद्ध वाटर ड्रिंकिंग पैकेजिंग प्लांट सील कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन लगातार मिलावट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को पंतनगर स्थित शुद्ध वाटर ड्रिंकिंग पैकेजिंग प्लांट पर कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद व्यक्ति नमन मिश्रा ने खुद को प्लांट का संचालक होना बताया। प्लांट से संबंधित दस्तावेज पूछे जाने पर मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए।
उपस्थित लेवल पर अंकित लाइसेंस नंबर की ऑनलाइन जांच करने पर उसकी वैधता अवधि भी नहीं पाई गई। उक्त प्लांट की पानी बोतल के नमूने लिए गए है। जिनको जांच के लिए भेजा गया है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए एफएसएसएआई लाइसेंस, बीआईएस सर्टिफिकेट, वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने प्लांट संचालक को तीन दिन का समय दिया है।