Sagar- चार चार पुराने मामले में सजा और जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला ? | sagar tv news |
खुरई कोर्ट ने मारपीट के चार साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। घटना खजुरिया गांव में 2 जनवरी 2020 को हुई थी। जहां भागचंद कुर्मी अपनी दहलान में बैठे थे।
इसी दौरान टिंकू उर्फ दिलीप सिंह राजपूत और राजू राजपूत सहित अन्य लोग आए और गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर मारपीट कर दी।
इसमें हाथ-पैर में चोट आई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद अदालत ने टिंकू और राजू को दोषी पाया गया। इस पर पांच-पांच साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट में टिंकू को अलग से एक साल की सजा और जुर्माना किया गया।