सागर-मंत्री गोविंद राजपूत पर थाने में दर्ज हुई FIR,आचार संहिता का उल्लंघन,25 लाख रुपए देने की घोषणा
चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया मंत्री गोविंद राजपूत पर मामला दर्ज
सागर-मंत्री गोविंद राजपूत पर थाने में दर्ज हुई FIR,आचार संहिता का उल्लंघन,25 लाख रुपए देने की घोषणा
मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर सागर जिले के राहतगढ़ थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई जिसमें वो लोगोंं से चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए देने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है।
रिटर्निग अधिकारी सुरखी के प्रतिवेदन के आधार पर राहतगढ़ थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवम जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं वीवीटी के माध्यम से जांच कराई गई
जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया है, जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम – 1951 की धारा 123 एवं आईपीसी की धारा- 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है.