सागर-बहुचर्चित इमरान खान मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पाकिस्तानी बंदूक से बादशाह का मर्डर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फ़ैसला !
सागर-बहुचर्चित इमरान खान मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
सागर के बहुचर्चित इमरान मर्डर केस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है इस मामले में आरोपी इसरार कुरैशी के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो वही इसरार की पत्नी नजमा और शेख रशीद उर्फ बबलू कमानी को बरी कर दिया गया है। बबलू कमानी भाजपा के पूर्व पार्षद है वही इस मामले के एक और आरोपी इसरार का बेटा आपचारी बालक है जिसका मामला अलग से चलेगा
वही इस मामले में खास बात यह है कि जिस बंदूक से भाजपा पार्षद अब्दुल नईम के बेटे और पीली कोठी ट्रस्ट के अध्यक्ष इमरान उर्फ बादशाह पर फायर किया गया था वह मेड इन पाकिस्तान है एक नाली 12 बोर की बंदूक से उसे पर फायर किया गया था मामला 26 महीने पहले जुलाई 2021 का है जिसकी सुनवाई प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत में हो रही थी
जिला लोक अभियोजक रामावतार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की घटना के समय इमरान खान पीली कोठी ट्रस्ट का अध्यक्ष था और इसी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इसरार खान थे जिनके अतिक्रमण में पीली कोठी के पास लगी दुकान को हटाया गया था इसी रंजिश को लेकर शनिचरी में जब इमरान अपने घर से पीली कोठी जा रहा था तो रास्ता रोककर इसरार खान उसकी पत्नी उसका बेटा और बबलू कामनी के द्वारा इस घटना को अंजाम देना बताया गया था अभी तीन लोगों की ट्रायल की गई थी जिसमें से एक आरोपी को सजा सुनाई गई और दो बरी हो गए हैं