सागर में सास से दाल-चावल के विवाद में पत्नी की ह-त्या पति को उम्रकैद
सागर में दाल-चावल के विवाद में पत्नी की हत्या पति को उम्रकैद
सागर में सास से दाल-चावल के विवाद में पत्नी की हत्या पति को उम्रकैद
अपनी ही पत्नी की जान लेने वाले आरोपी पति को सागर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा कीअदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रूपए का जुर्माना किया। महिला को दहेज के लिए भी प्रताडित किया जाता था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि सुरखी थानांर्गत ग्राम अगरा में रहने वाले आरोपी महेंद्र साहू की पत्नी ने जब दाल चावल बनाए तो उसकी सास ने नही खाया और विवाद पैदा हो गया। तब आरोपी महेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उस पर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई और उसे बीएमसी में भर्ती किया गया। महिला के कथन लिए गए। बाद में उसने दम तोड दिया। आरोपी ने इस वारदात को अंजाम 31 जुलाई 2022 को दिया था। यह मामला कोर्ट में पेष किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना किया गया। इसके साथ ही आरोपी महेंद्र के पिता हरिशंकर और कंछेदी को दहेज प्रताडना साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषमुक्त किया गया।