पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत,10 मई को होगी सुनवाई || SAGAR TV NEWS ||
बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दायर की गई। अर्जी में कहा गया है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को कथित तौर पर हनुमान का अवतार बताकर हिंदूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पश्चिम) की अदालत में स्थानीय अधिवक्ता सूरज कुमार ने शिकायत दायर की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि Bageshwar Dham पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 24 अप्रैल को राजस्थान में एक सभा में भगवान हनुमान का ‘अवतार’ होने का दावा किया था, जो हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान था। उन्होंने Bageshwar Dham पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295ए (धार्मिक आस्था का अपमान), 298 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्त किया गया विचार यह उच्चारित शब्द) और 505 (गलत जानकारी आदि जिससे अशांति पैदा होने की आशंका हो) के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है। संयोगवश Bageshwar Dham पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 13 मई से पटना में पांच दिवसीय ‘मंडली’ आयोजित करने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रस्तावित यात्रा को राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है।