सागर-खुरई में क्राइम के आरोपी को 10 साल की सजा || SAGAR TV NEWS ||
मर्डर के मामले में खुरई के तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव ने दो आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का जुर्माना किया। अभियोजन के मुताबिक दो साल पहले कुमरोल गांव में मुकेश साहू और अरविन्द साहू घर के बाहर बैठकर जोर-जोर से बातें कर रहे थे। जब मनोज सिंह घोषी ने उनको जोर से बात करने से मना किया, तब इन लोगों ने अपने अन्य साथी बाबूलाल, नीरज और ताराचंद के साथ मिलकर उस पर लाठी और लोहे के पाईपों से हमला कर दिया। जिससे उसकी जान चली गई जबकि उसे बचाने आये उसके चचेरे भाई को भी गंभीर चोटें आई। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या मानकर आरोपी बाबूलाल और अरविंद को दस साल की सजा सुनाई है।