सागर-5 साल पुराने मामले में 6 आरोपियों को 5-5 साल की सजा का एलान || SAGAR TV NEWS ||
धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को सागर जिले के खुरई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। सरकारी वकील बलबीर सिंह के मुताबिक 8 नवंबर 2017 को फरियादी महेन्द्र सिंह खुरई से अपने घर बाइक से जा रहा था। लेकिन खिमलासा रेल्वे गेट बंद होने के कारण वह रुक गया। तभी हरिराम राय, पप्पू राय,सरदार सिंह राय, हरगोविंद राय, अजय राय और जगदीश मिश्रा वहां पहुंचे जो पुराने पैसों के लेनदेन को लेकर गालियां देने लगे। इसी दौरान हरिराम राय ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। साथ ही अन्य आरोपियों ने भी लाठियों और लात घूंसों से उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे महेन्द्र सिंह को गंभीर चोटें आई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था जहां आरोपियों को सजा का एलान किया गया है।