बड़ी खबर पंचायत चुनाव हुए निरस्त निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है और इस बात की जानकारी दी गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला लिया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद की माने तो कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग के मुताबिक जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है। उन्हें यह वापस की जाएगी। बता दें की बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सोमवार को आयोग में तीन बार बैठकें हुई थीं। जिसमें आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई थी। जिससे फैसले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया था।