सागर जिले में जिन भी लोगों ने अभी तक वृत्ति कर यानी प्रोफेशनल टैक्स नहीं भरा है। वो अब 30 सितंबर तक टैक्स अदा कर सकते हैं। बता दें की 21-22 सितंबर तक इसकी आख़िरी डेट होती है जिसे बढ़ा दिया गया है। जितने भी लोग इस दायरे में आते हैं। इन्हे इसका फायदा मिलेगा। बताया गया की जिनकी एक लाख 80 हजार रूपये से ज्यादा सैलरी है। तो उन्हें हर साल ढाई हजार रूपये टैक्स जमा करना होता है। इसमें दो नियम होते हैं। या तो हर महीने 250 रूपये जमा कर चालान भरा जा सकता है। ऐसे में उन्हें ब्याज और पैनाल्टी नहीं लगती है। या फिर इसे इकठ्ठा भी भर सकते हैं। इसको लेकर जीएसटी के स्टेट कमिश्नर उमेश कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी।