सागर-प्रेमिका के पति के मर्डरर को आजीवन कारावास की सजा || SAGAR TV NEWS ||
सागर में षड्यंत्र रचकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एसबी साहू की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में बंडा थाना के भडऱाना निवासी आरोपी इकबाल खान और राहुल आदिवासी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी उप-संचालक अभियोजन अनिल कटारे ने की। बता दे आरोपी 20 मई 2019 को मृतक सुरेंद्र यादव को बाइक पर बैठाकर ले गए थे। शराब पिलाकर कढ़ान नदी पर लेकर पहुंचे। जहां पत्थरों से सिर कुचल कर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों में सामने आया कि मृतक की पत्नी का आरोपी इकबाल के साथ प्रेम संबंध था और आरोपी से फोन पर लगातार बात होती थी।