बाजार खुलने को लेकर सागर कलेक्टर का नया आदेश || STVN INDIA || SAGAR TV NEWS ||
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू को लेकर सागर कलेक्टर द्वारा 1 अगस्त तक के लिए नया आदेश जारी किया गया है इसके तहत अब सागर जिले में दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खुल सकेंगे, पहले यह प्रतिष्ठान 8 बजे तक ही खोलने का समय निश्चित था लेकिन अब इसकी अवधि 1 घंटे बढ़ा दी गई है वही रेस्टोरेंट और क्लब पूरी क्षमता के साथ रात 10बजे तक खुलेंगे, धार्मिक राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम जहां पर भीड़ एकत्रित होती है बे गतिविधियां प्रतिबंधित हैं जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघरों थिएटर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खोल सकेंगे, वही नगरीय निकाय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 6बजे तक लागू रहेगा