नर्सों की हड़ताल को HIGH COURT ने किया अवैध घोषित !

बीते आठ दिनों से अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी मध्यप्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले हुई नर्सों की हड़ताल को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है और सख्त आदेश दिए हैं। कि सभी नर्स अपनी हड़ताल को खत्म करते हुए तुरंत काम पर वापिस लौटें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिए हैं। कि नर्सों की हड़ताल करने की जो उनकी मांगे थी उस पर भी कमेटी गठित कर उसका निराकरण करें। बता दें की नागरिक उपभोक्ता मंच ने याचिका लगाई थी। जिसमें कहा कहा था की कोरोना संक्रमण काल मे अपनी मांगो को लेकर नर्सो का हड़ताल पर जाना ठीक नही है। इसलिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करत्ते हुए कोर्ट ने हड़ताल पर बैठी प्रदेश भर की नर्सो को कल से ही काम पर वापस जाने के आदेश दिए है। दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए पहले ही डॉक्टरों-नर्सो की सेवा की अतिआवश्यक बताया था इसके बाद भी नर्से हड़ताल पर चली गई थी। वहीँ जितने दिन नर्सें हड़ताल पर रही उतने दिन का वेतन न रोकने की बात और हड़ताल पर जाने की बात पर विचार करने और राज्य सरकार को चार सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात हाईकोर्ट ने कही

 


By - sagar tv news
08-Jul-2021

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