महज दस लोगों की मौजूदगी में होगी शादी और निकाह कलेक्टर ने जारी किया आदेश
पहले कहा गया कि सागर में शादियां निकाह नहीं होंगे अब कहा जा रहा है कि दस लोगों की मौजूदगी में शादी हो सकती है। जी हां कलेक्टर दीपक सिंह के आदेश आया है। जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण राजस्व सीमा और नगरीय निकाय क्षेत्र में शादियां और निकाह समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बारात, चल समारोह, भीड़भाड़, मैरिज हॉल और होटल में आयोजन नहीं होंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि घर पर ही शादी की रस्में पूरी होंगी। बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही कहा गया कि केवल दस लोगों की मौजूदगी में शादी हो सकेगी। लेकिन किसी तरह का भोज का आयोजन नहीं होगा। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्यवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिन ही आदेश आया था कि सागर में शादी और निकाह जैसे आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन सोमवार को आदेश आया कि दस लोगों की मौजूदगी में शादी होंगी।