दमोह में 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?
आखिरकार दमोह जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू करने को लेकर बड़ा फैसला कर लिया गया है क्यों कि जब प्रदेश भर में दोगुनी रफ़्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था और इस पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे यही वजह थी की मतदान के दिन दमोह से 140 लोगो के संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी, यहां से भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसकी चपेट में आये है, वही मतदान होने के ठीक एक दिन बाद ही, दमोह में 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया इस संबंध में कलेक्टर तरुण राठी ने आदेश भी जारी किया है।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने पर प्रतिबंध है, जरूरी काम से बाहर जाने पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, सभी शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
वही अन्य राज्यों से माल और जरूरी सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल और मेडिकल परिवहन सेवा जारी रहेगी किराना दुकान से होम डिलेवरी की जा सकती है, रेस्टोरेंट से केवल होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी, फल/सब्जी, हाथ ठेले के जरिए फेरी लगाकर बेच सकेंगे दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 11, जबकि शाम 6 से 8 बजे तक खुलेंगी
बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद अब दमोह में भी कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं