31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नही कराया तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना || SAGAR TV NEWS ||
31 मार्च की डेडलाइन पास आने वाली है. इससे पहले Tax, Income से जुड़े कई मामले हैं जिन्हें निपटा लेना जरूरी है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 तय की हैं 31 मार्च तक यदि आपने आधार को अपने पैन नंबर से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट कहा 31 मार्च 2021 के बाद PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की समयसीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही निष्क्रिय हुए PAN Card होल्डर्स को इसका खामियाजा भी भुगतना होगा।और निष्क्रिय पैन कार्ड होल्डर्स को नॉन-पैन कार्ड होल्डर समझा जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 272B के तहत 10,000 रुपये का पेनाल्टी भी लगाई जा सकती हैं बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये से अधिक निकालने में बिना आधार कार्ड लिंक के पैन कार्ड का इस्तेमाल मे 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बिना पैन कार्ड के आप अपने खाते से बड़ी रकम निकाल भी नहीं पाएंगे। साथ ही निष्क्रिय PAN से हर ट्रांजैक्शन के लिए जुर्माना भरना होगा। ।