शराब बेची या सेवन किया तो खैर नहीं, बेचने पर 5 हजार, पीने पर 21 सौ का लगेगा अर्थदंड, बड़ा फैसला !
अब न शराब बेचने वालों की खैर होगी, न ही शराब पीने वालों की, क्योंकि अगर कोई शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उस पर 5 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पाया जाएगा तो उस पर 21 सौ का अर्थदंड लगाया जाएगा। ये निर्णय खुद ग्राम पंचायत की बैठक के बाद लिया गया है। मामला सिवनी जिले के छपारा के बकोड़ा सिवनी ग्राम पंचायत के जामुन टोला गांव से सामने आया है। जहां ग्रामीणों ने शराबबंदी और सामजिक बुराइयों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। बकायदा बैठक में प्रस्ताव पास कर गांव में शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर अर्थ दंड लगाने का फैसला किया गया है। इसी को लेकर महिलाओं समेत ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे थे। जहां सहयोग की मांग की गई।
जो प्रस्ताव पास किया गया है उसके मुताबिक गांव में अगर कोई व्यक्ति शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। तो वहीं शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति पर 2100 रूपये का अर्थदंड लगाने का निर्णय भी लिया गया है। सिर्फ यही नहीं अगर गांव में कोई शराब बेचता है या फिर शराब पीकर उपद्रव करने वाले व्यक्ति की सूचना देता है तो 11 सौ का पुरस्कार देने की बात भी कही गई है।
दरअसल ग्रामीणों ने जुआ और सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयों को लेकर भी पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया है। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखने की मांग की गई है। जिसको लेकर सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाओं के साथ छपारा थाना पहुंचे। जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से सहयोग की मांग की। ग्रामीणों की माने तो गांव में शराब और अन्य सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने यह सामूहिक पहल की गई है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से इस निर्णय को लेकर सहयोग की बात कही है।------