मर्डर के मामले में पिता-पुत्र एक साथ भेजे गए सलाखों के पीछे || STVN INDIA || SAGAR TV NEWS ||
हत्या के एक मामले में पिता पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला सागर जिले के खुरई के भगवानदास चंदेल वार्ड से सामने आया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव की न्यायालय ने राजकुमार रजक और उसके पिता प्रेमनारायण रजक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि संदेह का लाभ देते हुये उसकी बहिन को बरी कर दिया गया। बताया गया की 9 मई 2019 को भगवानदास चंदेल वार्ड की साहू कॉलोनी में विजय कुर्मी के घर के सामने नाली के गंदे पानी को लेकर घटना के तीन दिन पहले पड़ोस में रहने वाले राजकुमार रजक और उसके परिवार से विवाद हुआ था। जिसको लेकर राजकुमार, उसके पिता और बहिन ने विजय कुर्मी के अलावा उसके परिवार पर चाकुओं फावड़े के साथ ही अन्य हथियारों से हमला कर दिया था। जिसमें विजय और परिवार के लोग घायल हुए थे। वहीँ गंभीर चोट आने पर विजय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मौके से सभी आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई गयी है। सरकारी वकील देवेंद्र विश्वकर्मा ने जानकारी दी।