Sagar -खुरई में कथावाचक को 14 साल की सजा, महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया
प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर महिला को अपने आश्रम बुलाने वाले कथावाचक को न्यायालय ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सागर जिले के खुरई के बांदरी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने महिला का वीडियो बना लिया था और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब एक साल तक उसका शोषण किया।
जानकारी के मुताबिक, रोड़ा गांव निवासी कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में आश्रम बना रखा था। अभियोजन के अनुसार, आरोपी महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर आश्रम बुलाता था।
आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने महिला के साथ गलत कार्य किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किए जाने का आरोप है। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी कभी महिला को आश्रम बुलाता था तो कभी उसके घर पहुंचकर उसे धमकाता था।
बताया गया कि यह सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा। लगातार धमकियों के कारण महिला लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं बता सकी। बाद में उसने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर 26 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत के आधार पर बांदरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ओमकार मिश्रा को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।
न्यायालय ने दो अलग-अलग धाराओं में आरोपी को 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी बलवीर सिंह ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। मामले में न्यायालय के फैसले के बाद अब आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।