Sagar- कांग्रेस नेता को मर्डर के प्रयास मामले में पांच साल की सजा का एलान, 30 हजार जुर्माना भी
सागर जिले के बांदरी थाना अंतर्गत रजवांस में रहने वाले कांग्रेस नेता को अदालत ने पांच साल की सजा का एलान किया है। इसके अलावा तीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया गया की मामला करीब दो साल पुराना है जो मर्डर के प्रयास से जुड़ा बताया जा रहा है। रजवांस में किसान दंपती को ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने के प्रयास के मामले में पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस नेता इंद्रभूषण तिवारी को खुरई कोर्ट ने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने उन पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा का एलान उस समय हुआ जब कांग्रेस नेता एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला अक्टूबर 2024 का है। जहां खेत की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करने को लेकर किसान रामस्वरूप बाजपेयी और उनकी पत्नी मालती बाई का इंद्रभूषण तिवारी से विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान ट्रैक्टर से दोनों को कुचलने का प्रयास किया गया था। जिसमें रामस्वरूप को गंभीर चोटें आई थीं। अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इंद्रभूषण तिवारी को मर्डर के प्रयास का दोषी माना। मामले में खास बात यह रही कि फैसला आने से कुछ देर पहले ही इंद्रभूषण तिवारी खुरई में राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वह राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने नजर आए थे। इसके कुछ ही देर बाद अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी।------