Sagar- सरपंच हत्या कांड में बड़ा फैसला, कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद
मध्यप्रदेश के सागर जिले के खुरई से एक अहम खबर सामने आई है, जहां करीब डेढ़ साल पहले हुए चर्चित सरपंच हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। खुरई कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह मामला खिमलासा थाना क्षेत्र के मुहासा गांव का है, जहां ग्राम पंचायत के सरपंच रूपसिंह कुशवाहा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2025 को रूपसिंह कुशवाहा खेत से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हमला इतना घातक था कि आरोपी ने उनकी गर्दन पर वार किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी और इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला था।
वारदात की सूचना मिलने के बाद खिमलासा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के दो दिन बाद यानी 24 जनवरी 2025 को आरोपी रामजी कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक सरपंच और आरोपी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने बाद में खूनी रूप ले लिया। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की अदालत में चली। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामजी कुशवाहा को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद मृतक सरपंच के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया है। वहीं यह फैसला उन लोगों के लिए भी संदेश माना जा रहा है, जो छोटे विवादों को हिंसा का रूप देने की कोशिश करते हैं।