सागर- पुरानी कहासुनी में एक की मौत! 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा | SAGAR TV NEWS |
सागर जिले में करीब दो साल पुराने हत्या जैसे सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आते ही कोर्ट परिसर में हलचल मच गई, वहीं दोषियों को सीधे केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया। पूरा मामला थाना सानौधा क्षेत्र के ग्राम टडा का है, जहां 14 अप्रैल 2024 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक मृतक राजू अहिरवार का बेटा सौरभ गांव के हैंडपंप के पास मौजूद था, तभी आरोपी हरिदास वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर सौरभ ने अपने पिता राजू और मां तुलसा बाई को बुलाया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे। अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि बताया जा रहा है कि इसी दौरान आरोपी चंदू और रविदास भी लाठियां लेकर मौके पर पहुंच गए। राजू ने जब हरिदास को समझाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। हरिदास ने सिर पर लाठी मारी, जिससे राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य आरोपियों ने भी जमकर मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया।
घटना के बाद घायल राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। साथ ही 37 से ज्यादा दस्तावेज और कई अहम सबूत कोर्ट में पेश किए गए।
सप्तम जिला न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्बी की अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी मानते हुए IPC की धारा 304 भाग-2 और 34 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। फैसले के बाद चारों दोषियों को पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया।