सागर- बगैर अनुमति मुरम निकासी पर, अजय बिल्डकॉन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई
सागर- बगैर अनुमति मुरम निकासी पर, अजय बिल्डकॉन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई
सागर जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बगैर अनुमति मुरम का उत्खनन करने पर रोड निर्माण कंपनी अजय बिल्डकॉन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का भारी जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर संदीप जी.आर. के निर्देश पर की गई है, जिससे जिले में खनन माफिया और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। सरकारी जमीन से बिना इजाजत खनिज निकासी… और अब सीधा करोड़ों का जुर्माना।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी जैसीनगर ने प्रतिवेदन में बताया कि मौजा बांसा, तहसील जैसीनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 693, जो कि शासकीय छोटा घास एवं चरागाह भूमि के रूप में दर्ज है, वहां से अजय बिल्डकॉन द्वारा लगभग 9775 घन मीटर मुरम का उत्खनन किया गया। यह मुरम बांसा–सरखड़ी सड़क निर्माण के लिए निकाली जा रही थी, जबकि इसके लिए कोई सक्षम अनुमति नहीं ली गई थी।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित भूमि पर पहले से तालाबनुमा आकृति मौजूद थी और उसी क्षेत्र से मुरम का अवैध उत्खनन किया गया। प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद कलेक्टर ने इसे गंभीर मामला मानते हुए मध्यप्रदेश खनिज नियमों के तहत एक करोड़ से अधिक की अर्थदंड राशि अधिरोपित की। प्रशासन ने अजय बिल्डकॉन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर अवैध उत्खनन से संबंधित समाधानकारक जवाब दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करे।
कलेक्टर कार्यालय ने साफ कर दिया है कि यदि तय समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमों के तहत दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध खनन करने वालों के बीच खलबली मची हुई है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी नियम तोड़ने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।