Sagar - खुरई में 20 वर्षीय नवविवाहिता से वीभत्सता, आरोपी को 10 साल की सजा
एमपी के सागर जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र से तीन साल पुराने एक गंभीर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। गांव की 20 वर्षीय नवविवाहिता के साथ हुई वीभत्सता के मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की अदालत ने सुनाया, साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 10 सितंबर 2022 की है। नवविवाहिता घर में अकेली थी—उसका पति और ससुरालजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान घर के पास रहने वाले 19 वर्षीय गुब्बू उर्फ गोवर्धन अहिरवार ने एक छोटी बच्ची के माध्यम से नवविवाहिता को बाहर बुलाया और मौका पाकर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया।
दहशत और शर्मिंदगी के कारण पीड़िता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन जब उसके परिजन लौटे और उससे पूछा तो उसने पूरी बात बताई। फिर 12 सितंबर को देहात थाने में मामला दर्ज कराया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले एजीपी बलबीर सिंह के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट, बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया।
न्यायालय ने न केवल मुख्य अपराध में 10 साल की सजा सुनाई, बल्कि मारपीट की धारा में अतिरिक्त 6 माह का कारावास भी दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में कठोर संदेश जा सके। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है। दूसरी ओर, यह निर्णय महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त चेतावनी भी है कि कानून के हाथ लंबे हैं और अपराध कितना भी पुराना हो, सजा निश्चित है।