Murder के आरोपी बने पति को बचाने BSP विधायक रामबाई जाएँगी हाईकोर्ट
दमोह के चर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में फिर एक बार तेज तर्रार विधायक रामबाई के पति गोविन्द सिंह को सात दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश पारित किया है। बता दें की हटा एडीजे कोर्ट ने आरोपी बनाते हुए ये आदेश दिया है। इसके बाद बसपा विधायक रामबाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है की उनके पति निर्दोष हैं। जिसके तमाम साक्ष्य उनके पास हैं और कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उसका सम्मान करती हैं। लेकिन ए डी जे कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगी। रामबाई ने बताया की राजनीति के तहत उनके पति को फंसाया जा रहा है जिसे लेकर उन्होंने इशारों इशारों में इसमें शामिल लोगों को चेताया भी है। दरअसल दो साल पहले प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। पुलिस ने रामबाई के पति गोविंद सिंह सहित उनके परिजनों को आरोपी बनाया था। लेकिन उंस दौरान राहत मिल गयी थी। एसआईटी ने रामबाई के पति गोविंद सिंह को मामले से बाहर कर दिया था। लेकिन न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान फरयादी पक्ष की साक्ष्य पर प्रथम दृष्ट्या विश्वास कर धारा 319 दंड प्रक्रिया सहिंता की शक्ति का प्रयोग कर ग़ोविन्द सिंह को आरोपी मानकर सात दिनों के अंदर पेश होने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना ये होगा कि विधायक के पति को पुलिस गिरफ्तार करती है। या वो खुद पेश होते हैं। या हाईकोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलती है।