Sagar- डेढ़ साल पुराने मामले में फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा, परिवार भी दोषी करार
सागर जिले के खुरई के खिमलासा थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुई दरिंदगी के मामले में आखिरकार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोस्त की पत्नी की अस्मत लूटने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि आरोपी के परिवार को भी अदालत ने दोषी मानते हुए सजा से दंडित किया है। यह निर्णय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की अदालत ने गुरुवार को सुनाया।
शासकीय अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर ने मामले की पूरी जानकारी साझा करते हुए बताया कि घटना 8 मई 2024 की रात की है। 25 वर्षीय महिला जब शौच के लिए घर से बाहर गई थी, तभी पास ही रहने वाले उसके पति के दोस्त—29 वर्षीय आरोपी ने उसे दबोचकर उसकी अस्मत लूट ली। आरोपी ने महिला को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। डर के चलते पीड़िता ने पति को कुछ नहीं बताया।
इस दौरान आरोपी बार-बार महिला के पति को फोन कर उससे बात करने का दबाव बनाता रहा और धमकियाँ देता रहा। महिला 10 मई को इलाज के लिए झांसी गई। लेकिन 10 जून को जब वह वापस शौच के लिए बाहर निकली तो आरोपी ने फिर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना अपने पति को बता दी।
जब आरोपी व उसके परिवार को इसकी जानकारी हुई तो आरोपी के पिता, माँ और पत्नी ने पीड़िता के घर पहुँचकर महिला और उसके पति के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। इसके बाद महिला ने खिमलासा थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 376—10 साल की सजा + 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 354—2 साल की सजा + 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 506—2 साल की सजा + 1,000 रुपए दंड से दंडित किया है।
वहीं आरोपी के पिता, माँ और पत्नी को धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना लगाया गया है।