सागर- बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, खुरई में आरोपी को एक साल की सजा और भारी जुर्माना |SAGAR TV NEWS|
सागर जिले के खुरई में बिजली चोरी के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की कारावास की सजा और एक लाख 24 हजार 584 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत का यह निर्णय बिजली चोरी जैसे अपराधों के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। तृतीय जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश शोएब खान ने यह फैसला सुनाया। मामले की जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधिवक्ता एम.पी. पंडा ने बताया कि यह घटना 21 जुलाई 2022 की है। खुरई ग्रामीण वितरण केंद्र के सहायक अभियंता राहुल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विभागीय टीम बघोरा गांव में बिजली चोरी की जांच के लिए गई थी।
जांच के दौरान टीम ने देखा कि गांव के निवासी प्रेम सिंह चढ़ार अपने घर में अधिकृत मीटर को बायपास कर सीधे डायरेक्ट कनेक्शन से बिजली ले रहे थे और उसी चोरी की बिजली से हीटर चलाया जा रहा था। मौके पर ही टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचनामा तैयार किया और बिजली चोरी की क्षतिपूर्ति राशि 41 हजार 528 रुपये निर्धारित की थी। इसके बावजूद आरोपी ने यह राशि जमा नहीं की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग ने इसे कोर्ट में पेश किया। करीब तीन साल की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल का सश्रम कारावास और एक लाख 24 हजार 584 रुपये का अर्थदंड लगाया। विभागीय अधिवक्ता एम.पी. पंडा ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बिजली चोरी को सामान्य अपराध मानते हैं। न्यायालय के इस निर्णय से साफ संदेश गया है कि बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है, और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।