निर्मला सप्रे की मुश्किलें फिर बढ़ी, विधानसभा की सदस्यता रद्द कराने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2023 में विधायक बनी निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाई गई याचिका में मप्र सरकार, विधानसभा के प्रमुख सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, नरेन्द्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को पार्टी बनाया है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे के बीजेपी जॉइन करने के मामले को लेकर उनकी सदस्यता रद्द कराने पिछले साल मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी। लेकिन, पिछले हफ्ते इंदौर खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाए।
विधायक निर्मला सप्रे ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सागर जिले के राहतगढ़ में एक कार्यक्रम में सीएम डॉ मोहन यादव के समक्ष भाजपा जॉइन कर ली थी।