डबल मर्डर के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा ! 10 हजार का जुर्माना , अदालत का बड़ा फैसला
न्यायालय ने एक मर्डर के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करौठिया की अदालत ने सुनाया। यह मामला मध्यप्रदेश के जिले के थाना मुंगावली क्षेत्र के ग्राम बरखाना का है। हत्या की यह घटना 23 फरवरी 2018 की है, जिसकी शिकायत अगले दिन 24 फरवरी को फरियादी सुखराम ने दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि उसका बड़ा भाई बलवान, भाई मंतराम और भतीजा रामबरन खेत में चना काटने गए थे। वह खुद पास के खेत में काम कर रहा था और रात करीब 11 बजे उन्हें खाना देने जा रहा था।
रास्ते में उसे गांव के ही संग्राम सिंह यादव (55 वर्ष), विशाल सिंह यादव (46 वर्ष) और तुलसीराम यादव (39 वर्ष) मिले, जिन्होंने उसे गालियां दीं और धमकाया। जब सुखराम खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसका भतीजा रामबरन रो रहा था, जबकि बलवान खेत में खून से लथपथ बेहोश पड़ा था और मंतराम कुएं के पास मृत अवस्था में मिला। शरीर पर जगह-जगह गंभीर चोटें थीं।
रामबरन ने बताया कि दिन में आरोपी ढोर (पशु) खेत में छोड़ गए थे, जिसे रोकने पर बलवान और मंतराम ने टोका था। इसी बात की रंजिश में तीनों आरोपियों ने लाठियों से हमला कर मर्डर कर दिया। मामले की गहन सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 302/34 IPC के तहत अपराध सिद्ध पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था का एक सख्त संदेश भी देता है। इस प्रकरण में पैरवी पी.एस. राजपूत अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई और अभियोजन कार्य में सहयोग प्र.आर. नासिर खांन द्वारा किया गया।