Sagar- भतीजी को गर्भवती करने वाले ताऊ अब अपनी आखरी साँस तक जेल में रहेँगे, ऐतिहासिक फैसला
सागर जिले के खुरई में रिश्तो को कलंकित करने वाले आरोपी ताऊ को कोर्ट ने ऐतिहासिक सजा सुनाई है, उन्हें अब अपनी आखरी साँस तक जेल में ही रहना होगा, तृतीय अपर सत्र न्यायालय खुरई ने यह फैसला सुनाया है,
देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में खुरई की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी ताऊ को अंतिम सांस तक जेल में रहने की 4 सजायें सुनाई हैं। ये सजायें विभिन्न धाराओं में दोषी पाये जाने को सुनाई हैं यहां तक कि जान से मारने की धमकी को लेकर भी 5 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 नवंबर 2024 को मानसिक विक्षिप्त 13 साल की नाबालिग पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था कि लगभग ढाई माह पहले उसकी लड़की से उसके जेठ अर्थात लड़की के ताउ ने अपने घर में गलत काम किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 सहित विभिन्न धाराओं और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने सभी धाराओं में दोषी मानते हुये अंतिम सांस तक जेल में रहने की 4 सजायें सुनाई हैं। लोक अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री ने बताया कि आरोपियों को ऐसी सजायें मिलने से अपराधों में कमी आयेगी।