सागर में कलेक्टर का बड़ा फैसला, सुनार नदी के पानी के उपयोग पर रोक
सागर जिले में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी आर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सुनार नदी के पानी के पेयजल को छोड़कर अन्य उपयोग पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक जारी रहेगा। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, सुनार नदी में पर्याप्त पानी न होने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
जिले की रहली तहसील अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की पेयजल सप्लाई का एक मात्र मुख्य स्रोत सुनार नदी है। कृषको द्वारा कृषि भूमी की सिचांई एंव अत्याधिक जल दोहन किये जाने के परिणाम स्वरूप नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे तहसील रहली एंव गढाकोटा में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित होना संभावित है।
ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत तहसील रहली एंव गढाकोटा के अन्तर्गत सुनार नदी से पानी के पेयजल से भिन्न अन्य उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पेयजल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आगे भी यदि जल संकट की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। सागर जिले में कलेक्टर के इस फैसले से सुनार नदी के पानी के उपयोग पर रोक लग गई है। यह फैसला पेयजल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।