Sagar- वकील को मिले ई-चालान, जुर्माना भरने के बजाय किया ये, लोग बोले..ये तो जॉली LLB से भी तेज
सागर से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां स्मार्ट सिटी ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक वकील साहब को 4 ई-चालान भेज दिए. वकील साहब ने भी दिमाग लगाया और जुर्माना भरने की बजाय एक कानूनी नोटिस तैयार किया. ये नोटिस अपनी स्कूटी कंपनी के डीलर को भेज दिया. उन्होंने डीलर से 4000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा है. इतना ही नहीं, नोटिस बनाने में जो 2000 रुपये का खर्च आया, वह भी डीलर से मांगा है.
दरअसल, एडवोकेट अखिल समैया ने अक्टूबर 2023 में सागर के सुजुकी नितारा शोरूम से सुजुकी एक्सेस 125 खरीदी थी. लेकिन, उन्हें इसके साथ हेलमेट नहीं दिया गया था. आरोप है कि उन्होंने कई बार शोरूम से संपर्क किया, लेकिन हेलमेट नहीं मिला. हेलमेट नहीं होने की वजह से वह स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहन पाए, इसलिए उनके चालान काटे गए. उन्होंने इसके लिए डीलर को जिम्मेदार ठहराया है और जुर्माना राशि की मांग की है.
वकील ने सेंट्रल मोटर एक्ट 1989 के नियम 138 (4) (एफ) का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत सभी दोपहिया वाहन डीलरों के लिए बिक्री के समय खरीदार को 2 भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य है. लेकिन, आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे मुझे नुकसान हुआ. इसकी भरपाई आप करें. इसका संतोषजनक जवाब देने के लिए उन्होंने 7 दिन का समय दिया है.
सुजुकी नितारा शोरूम के प्रबंधन का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. जब नोटिस मिलेगा, तो उसका जवाब देंगे. रही बात हेलमेट की तो वह फ्री में किसी भी ग्राहक को नहीं दिया जाता है.
सागर आरटीओ ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन विक्रेता को ग्राहक को दो हेलमेट देने होते हैं. एक्ट में निशुल्क हेलमेट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बिना हेलमेट के डीलर ग्राहक को गाड़ी की डिलीवरी नहीं कर सकता है.