सागर जिले में कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर नायब तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. के आदेशानुसार लगाया गया है। जुर्माने के आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिवों ने अपने कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं किया, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन है। इसलिए, उन पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया है। यह जुर्माना नायब तहसीलदार सुनील कुमार वाल्मीकि, मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रभुशंकर खरे सहित जैसीनगर, बंडा, रहली, केसली, राहतगढ़, शाहगढ एवं मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यायल जारी जुमाना आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बंडा के ग्राम पंचायत कलराहो सचिव जमना दुबे,
ग्राम पंचायत बहरोल सचिव मिलन सिंह चढ़ार, ग्राम पंचायत कुल्ल सचिव हरीशरण दुबे, ग्राम पंचायत बेसली सचिव रामदास यादव, ग्राम पंचायत टागिया सचिव प्रीति जैन, ग्राम पंचायत सेंमरा दांत सचिव अनरुद्ध सिंह, ग्राम पंचायत खजरा भैंड़ा सचिव महेश जैन ग्राम पंचायत कंदवा सचिव राधे गोस्वामी, जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत धनगुवां सचिव कृष्ण कुमार ठाकुर, जनपद केसली के ग्राम पंचायत मुहली सचिव प्रकाश गौंड़, ग्राम पंचायत बिलहरी सचिव ओमप्रकाश तिवारी, ग्राम पंचायत देवरी नाहरमउ सचिव संजय सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत थावरी भिलैया सचिव यशपाल जैन,
ग्राम पंचायत तुलसीपार सचिव रामप्रकाश यादव, जनपद जैसीनगर के ग्राम पंचायत बांसा सचिव संतोष ठाकुर, ग्राम पंचायत देवलचौरी सचिव मूलचंद्र रजक, जनपद शाहगढ के ग्राम पंचायत उजनेठी सचिव रामस्वरूप अहिरवार, जनपद राहतगढ़ के ग्राम पंचायत चंद्रापुर सचिव हर्षिता तिवारी, ग्राम पंचायत मडदेवरा सचिव योगेश यादव, जनपद देवरी के ग्राम पंचायत बहेरिया कलां सचिव हरिनारायण रैकवार, ग्राम पंचायत रायखेडा सचिव दीपक खटीक को कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।