Sagar-गढ़ा धन खुदवाने वाले तांत्रिक को नहीं मिली जमानत,कोर्ट में क्या बताया जानिए | sagar tv news |
गड़ा धन निकालने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले तांत्रिक और उसके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। आपत्तिकर्ताओं के वकील दुष्यंत मिश्रा ने बताया कि आरोपी तांत्रिक देवीसिंह रजक ने जमानत पाने के लिए खुद को गरीब और अपनी मां को गंभीर बीमारी से ग्रस्त बताया। आपत्ति में तांत्रिक की हकीकत से अवगत कराया। इसके बाद न्यायालय ने तांत्रिक और उसके बेटे की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
पथरिया निवासी तांत्रिक देवी सिंह रजक सिविल लाइन थाना में एफआइआर दर्ज होने के बाद करीब एक माह से अपने बेटे कृष्णा रजक के साथ फरार है। उसने जमानत पाने के लिए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मयंक कुमार शुक्ला की न्यायालय में अग्रिम जमानत पाने के लिए याचिका दायर की। सोमवार को तांत्रिक की याचिका पर सुनवाई होनी थी उसके पहले ही ठगी का शिकार हुए पीड़ितों ने आपत्ति की तैयारी कर ली।
पीड़ित दीपेश सहित अन्य ने न्यायालय के समक्ष पेश की आपत्ति में कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो तांत्रिक देवीसिंह रजक उसके साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। साथ ही वह बाहर आया तो प्रकरण से जुड़े साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। तांत्रिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पीड़ित पक्ष की आपत्ति और वकील की दलील सुन जमानत खारिज कर दी।