Sagar - Big decision in high profile Jaggu Yadav case, all accused acquitted, know how?
सागर मकरोनिया के बहुचर्चित पौने दो साल पुराने जगदीश उर्फ जग्गू यादव हिट एंड रन मामले के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना ने इस मामले ने फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, न्यायालय के समक्ष जब अभियोजन पक्ष ने घटनाक्रम को लेकर गवाहों के बयान कराए तो उन्होंने आरोपियों को बेकसूर बताया। इस मामले के रिपोर्टकर्ता एवं प्रकाश डेयरी के संचालक सोनू यादव ने कहा कि, जिन लोगों पर जग्गू के साथ मारपीट के आरोप हैं। उन्होंने तो जग्गू से झगड़ रहे अज्ञात लोगों से बीच बचाव कराया था। उसने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट में जो तथ्य लिखे हैं। उसकी उसे जानकारी नहीं है, उसने केवल हस्ताक्षर किए थे। वहीं घायल होने के बाद जग्गू को जब उसके परिजन अस्पताल ले गए थे तो उन्होंने डॉक्टर को बताया था कि उसे एक्सीडेंट के कारण चोटें आई हैं। इस बयान की तस्दीक संबंधित डॉक्टर ने भी की। पीएम रिपोर्ट में सामने आया था कि मौत के पहले जग्गू ने शराब का सेवन किया था। इसके अलावा जिस गाड़ी को जग्गू के ऊपर चढ़ाते हुए सीसीटीवी के फुटेज सामने आए थे। उस गाड़ी की वास्तविक पहचान नहीं हो पाई न ही ये मालूम चल सका कि उसे कौन ड्राइव कर रहा था
जग्गू यादव मर्डर केस, उस समय का सबसे चर्चित मामला था। इस घटना के बाद यादव समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया था। शासन-प्रशासन के दबाव में आने पर एक आरोपी का आलीशान होटल पुलिस-प्रशासन ने बारूद लगाकर ढहा दिया था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने रजाखेड़ी निवासी लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, मिश्रीचंद गुप्ता, वकीलचंद गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, आशीष मालवीय को आरोपी बनाया था। इन सभी पर आरोप था कि 22 दिसंबर 2022 की रात करीब 10.30 बजे नगर पालिका के चुनाव की बुराई के चलते इन लोगों ने जग्गू यादव के साथ पहले मारपीट की। इसके बाद उसके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी थीं। इस मामले में एक आरोपी अभी भी जेल में हैं
लेकिन अब फाइनली कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी आरोपी इस मामले में बरी हो गए हैं.