Sagar-Registration of foreign animals and birds is necessary, action will be taken if kept without registration. sagar tv news |
अगर आपको तोता मैना सहित विदेशी जीव पालने का शौक है या अपने घर में इनका पालन कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि अब इन जीव जंतुओं का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है अगर रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी जीव आपके घर पाया जाता है तो वन विभाग आप पर कार्यवाही कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने को लेकर लगातार वन विभाग के द्वारा लोगों तक सूचनाओं पहुंचने की कोशिश की जा रही है परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
दरअसल वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में हुए नए संशोधनों के तहत अब सागर शहर के लोग विदेशी प्रजातियों के जीव-जंतुओं को पाल सकेंगे। इसके लिए परिवेश पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएफओ दक्षिण वनमंडल महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विदेशी प्रजातियों के जीव-जंतु अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची चार के अंतर्गत आते हैं
नए नियमों के तहत इगुआना, अफ्रीकी तोते, लव बर्ड्स और मार्मोसेट्स जैसे विदेशी पालतू जानवर रखना आसान हो गया है। इन्हें घरों में रखने के लिए परिवेश पोर्टल 2.0 पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रेंजर रवि सिंह ने बताया कि टीम गठित कर उड़नदस्ता द्वारा शहर में जगह-जगह विदेशी पेट्स, पक्षी आदि के संबंध में शासन द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी दी गई। इसके अलावा परिवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में बताया गया।