सागर जिले में दिवाली के त्यौहार पर केवल ग्रीन पटाखें ही चलाये जा सकते है। दूसरे सभी प्रकार के पटाखों की खरीदी और विक्री पर रोक लगा दी गई है।
सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है इसके मुताबिक़ दीपावली और गुरूपर्व त्यौहारों के दिन 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति है, छठ पर्व के दिन शाम 6 से 8 बजे तक क्रिसमस और नए वर्ष पर 35 मिनिट ही ग्रीन पटाखे चलाये जा सकते है। बता दे कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस के रोक है , डीजीएफटी द्वारा चीनी या विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लायसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं।
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