सागर-अब किसी भी थाने में FIR करा सकते है लोग, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर,जानिए क्या कहता है नया कानून
1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले 3 नये कानूनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सागर जिले के गढ़ाकोटा में थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे द्वारा भी रहली एसडीओपी प्रकाश मिश्रा की मौजूदगी में स्थानीय सुशीला भार्गव मैरिज हाल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अतिथियों द्वारा क्रमशः तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया की महिलाओ के लिए अब और भी सुविधा जनक होगा, और जल्दी न्याय मिलेगा, इनके लिए 37 धाराएं बनाई गई है, थाने की सीमा का भी बंधन खत्म हो जायेगा कोई कहीं भी प्राथमिक एफआईआर करा सकते है।
नए कानून के तहत CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं,वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं की गईं हैं।अब कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा। अब नये कानून के तहत अब बुजुर्गों,दिव्यांगों महिलाओं को थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका, स्व-सहायता समूह,अधिवक्ता, महाविद्यालय प्राचार्य,शिक्षक,शांति समिति के सदस्य,ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्य,वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी,नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्कूली एवं कालेज छात्र छात्राएं व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे ........