सागर-नई के बदले थमाई थी पुरानी मशीन,उपभोक्ता फोरम ने सुनाया गजब फैसला | sagar tv news |
सागर में एक युवक को पुरानी मशीन को नया बात कर बेचने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है उपभोक्ता फोरम आयोग ने करीब 3 साल तक सुनवाई करने के बाद फैसला दिया है जिसमें भोपाल की बिंदेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी को 2 महीने के अंदर मशीन की कीमत की राशि उसके साथ में 6% ब्याज, 10000 का जुर्माना देने को कहा है दरअसल सागर के जेरई गांव निवासी साहब सिंह ठाकुर बेरोजगार थे लघु उद्योग के माध्यम से स्टार्ट अप लगाने के लिए उन्होंने योजना बनाई
इसके लिए लोन भी मिल गया फिर दोना पत्तल बनाने की मशीन में भोपाल से 59000 की कीमत में खरीद कर ले आए जब मशीन को इंस्टॉल किया गया उस समय कंपनी ने इंजीनियर को साथ भेजा था लेकिन उसे कटे-फटे दोना पत्तल निकल रही थी शिकायत की तो इंजीनियर ने बताया की मशीन नहीं है इसलिए यह दिक्कत जा रही कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी लेकिन एक-दो दिन में उसका बर्नर खराब हो गया, फिर पैनल खराब हो गया इस तरह से मशीन बंद हो गई कंपनी को
बताया की वारंटी अवधि में इसे चेंज किया जाए लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया जब साहब सिंह ने अपने परिचित एक मैकेनिक को बुलाया तो उसने मशीन को देखकर बताया कि यह पुरानी है इसे सुधारने से कोई फायदा नहीं होगा इसके बाद वकील के माध्यम से पहले कंपनी को नोटिस दिया फिर उपभोक्ता फोरम में कैसे लगाया था साल 2021 में मशीन खरीदी थी साल 2022 में कानून का सहारा लिया और 2024 में फैसला आया है वकील पवन नन्होरिया ने बताया हमारी फरियादी को पुरानी मशीन दी गई थी इसी मामले उपभोक्ता फोरम आयोग की सदस्य अनुभा वर्मा ने यह फैसला सुनाया है