सागर में शादी समारोह में गए साले की हुई थी संदेहास्पद और फिर जीजा निकला दोषी
सागर में साले की हत्या करने वाले आरोपी जीजा को अदालत ने उम्रकैद की जा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रहली की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बाबूलाल पटेल निवासी चिलोंन दमोह को आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि मृतक भगवान दास पटेल अपनी बहन अनिता और जीजा बाबूलाल निवासी चिलोंन थाना नोहटा (दमोह) के साथ रहली की बलेह चौकी के ग्राम महुआ सेमरा में शादी समारोह में शामिल होने गया था।
जहां 22 अप्रैल 2019 की रात करीब 2 बजे भगवान दास पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपी बाबूलाल ने फोन पर सूचना देते हुए बताया था कि मृतक भगवानदास खटिया पर पड़ा है। वह कुछ बोल नहीं रहा है। सूचना पर पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतक के सिर, पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटों के निशान मिले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट में मृतक की हत्या होना पाया गया।
मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए आरोपी जीजा बाबूलाल पटेल को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। साक्षियों की गवाही कराई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी बाबूलाल पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।