MP | खेल मैदान पर सीएम राइज स्कूल निर्माण पर लगाई 24 जून तक रोक | sagar tv news |
उच्च न्यायालय जबलपुर ने एमपी के बैतूल जिले के शाहपुर नगर के हाईस्कूल मैदान पर सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण पर स्थांगन आदेश दिया है। उक्त मैदान की भूमि दानदाता चौधरी परिवार के सदस्य दीपक चौधरी ने जबलपुर में अधिवक्ता डीके दीक्षित, अंशुल दीक्षित ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने 24 जून 2024 तक स्थांगण आदेश दिया है।
कोर्ट ने स्कूल निर्माण कार्य को यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम आदेश दिया है। अपने आदेश में साफ किया कि आगामी सुनवाई तक उक्त जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण न करें। न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया, न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की संयुक्त पीठ ने दान की हुई खेल मैदान की भूमि पर सी एम राइज स्कूल निर्माण मामले में स्थांगन के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता दीपक चौधरी ने बताया कि हमारे परिवार के पूर्वजों ने पांच एकड़ भूमि स्कूल सहित खेल मैदान के लिए दान दी थी। उक्त खेल मैदान की भूमि पर अब सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है। जिससे खेल मैदान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नगर में मात्र एक ही खेल मैदान है। मेरी याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट ने 24 जून 2024 तक निर्माण कार्य रोकने का स्टे दिया है।