Sagar-चौकीदारों मामले में सीरियल किलर को होटल कर्मचारी ने पहचाना,कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
सागर में सोते समय चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को जानलेवा हमले के एक अलग मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष अपर और सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सक्सेना की कोर्ट ने आरोपी शिवप्रसाद धुर्वे को कैंट थाना क्षेत्र में एक होटल के कर्मचारी के सिर पर लोहे का तवा मारकर जख्मी करने के मामले में सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है। कि भले ही फरियादी की चोटें साधारण प्रकृति की हैं, लेकिन आरोपी का आशय फरियादी की हत्या करना ही था। यदि तवे के स्थान पर अन्य कोई भारी बस्तु उपलब्ध होती। तो अपराध का निष्कर्ष हत्या भी हो सकता था। यहां बता दें कि 4 चौकीदारों को हत्या में से एक मामले में इसी कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हत्या के शेष 3 मामलों में फैसला आना बाकी है। इनमें एक भोपाल का है।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी हिम्हा ने बताया कि मढ़िया विठ्ठलनगर निवासी युवक छैन होटल झांसी बस स्टैंड में बर्तन धोने का काम करता है। वह रात करीब 10.30 बजे खाना खाकर सो गया था। रात करीब 2.30 बजे दुकान का टीनशेड तोड़कर अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस आया। उसने पास में रखा तथा उठकर मारा जो बाएं कान के बाजू में लगा। उसने आरोपी का चेहरा देख लिया था। उसने दोबारा त्या मारने को कोशिश की।
उसी समय रोड से सीटी की आवाज आने पर छोड़कर लोहे का तथा हाथ में लेकर भाग गया। सुनवा के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेशा किए। साक्ष्यों की गवाही कराई। कोट ने मामले के सभी पहलुओं को सुनने के बाद आरोपी शिकप्रसाद धुर्वे को दोषी पाया। साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी शिका धुर्वे को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।