सागर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों,/डीजे के नियम संबंद्ध प्रयोग को लेकर धर्म गुरुओं साथ बैठक

 

मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने जो निर्देशों जारी किये है उसको लेकर शुक्रवार को सागर जिले के कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर दीपक आर्य ने की। बता दें कि, धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थलों पर लाउडस्पीकर/डीजे के ध्वनि सीमा स्तर से संबंधित शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों/अन्य स्थानों/धार्मिक यात्राओं/जुलूस/ में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर में ही लाउडस्पीकरों/डीजे का किया जा सकेगा।

 

कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर नियमों के पालन में धर्मगुरुओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। सभी धर्मगुरु अपने धार्मिक स्थानों, जुलूस, शोभायात्रा आदि के संबंध में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाय जाने पर नियमों के पालन संबंधी कार्यवाही समान-रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त निगरानी एवं कार्यवाही के लिए उड़नदस्तों का भी प्रयोग किया जायेगा। साथ ही डेसिबेल मीटर के माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को जाँचा जाएगा।

 

कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो कई मानसिक बीमारियों का कारण बन रहा है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान पैदा करता है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा म.प्र. में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर / डी.जे.) आदि का उपयोग किया जा सकेगा।

 

पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि कहा कि सभी धार्मिक स्थलों/धार्मिक यात्राओं/जुलूस/ में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर में ही लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन कराया जायेगा इसमें समझाईश के उपरांत भी यदि उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य हेतु उड़नदस्तों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी एक जागरूक समाज की तरह कार्य करते हुए आपसी सहमति और स्वप्रेरणा के साथ इस आदेश का क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम दैनिक रूप से प्रयोग में ले जाने वाले लाउडस्पीकर आदि को हटाने का कार्य शुरू करें। उन्होंने बताया कि अन्य किसी आयोजन में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग इस रूप में ही किया जाए कि ध्वनि , संबंधित परिसर से बाहर न जाए और तय मापदंडों के अनुरूप हो।

 

बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला, अन्य पुलिस अधिकारी और विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित थे और धर्म गुरुओं ने भी अपने सुझाव रखे और चर्चा के उपरांत आपसी सहमति से और स्वप्रेरणा से आदेश का पालन करने की सहमति दर्ज की।


By - sagar tv news
16-Dec-2023

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