सागर-मतदान और मतगणना के 48 घंटे पूर्व से मदिरा की दुकाने रहेंगी बंद
सागर जिले में मतदान और मतगणना के लिये शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन मदिरा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने आदेश जारी कर दिये हैं।
विधानसभा निर्वाचन के मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतलब 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन 03 दिसम्बर को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में शुष्क अवधि/दिवस रहेगा।
इस दौरान जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 और एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए और 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9 क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।