सागर- युवती को उकसाने वाले आरोपी युवक को 7 साल की सजा
युवती को सुसाइड के लिए मज़बूर करने वाले आरोपी को सागर जिले के रहली कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई और पांच सौ रूपए का जुर्माना किया।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि गढ़ाकोटा निवासी युवती प्रगति साहू ने 5 जुलाई 2015 को सुसाइड कर लिया था।
इस मामले में गढ़ाकोटा पुलिस ने बजरंग वार्ड निवासी देवेंद्र पटैल और सह आरोपी अनिता पटैल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मृतिका के सुसाइड नोट के आधार पर रहली कोर्ट के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति ने आरोपी देवेंद्र पटैल को सात साल के कारावास और पांच सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही, सह आरोपी अनिता पटैल को दोषमुक्त कर दिया।