सागर-निधन के बाद इंश्योरेंस कंपनी ही चुकायेगी लोन, उपभोक्ता आयोग का फैसला ! || SAGAR TV NEWS ||

 

सागर जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक लोन की राशि चुकाने से इनकार करने के एक मामले में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए करीब साढ़े 9 लाख रुपए के लोन धारक के निधन से जुड़ा हुआ है जहां एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लोन की राशि चुकानी से इंकार कर दिया गया था

 

 

 

 

एसबीआई इंश्योरेंस का कहना था कि लोन लेने वाले व्यक्ति ने लोन लेते समय अपनी गंभीर बीमारी से पाई इसलिए कंपनी उसकी देनदारी चुकाने के लिए बाद नहीं है लेकिन जब यह मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि लोन लेने वाले व्यक्ति ने अपनी बीमारी छुपाई थी

 

 

 

 

 

 


वकील पवन नन्होरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पक्षकार आशीष श्रीवास्तव ने जनवरी 2019 में तिली क्षेत्र की एक कॉलोनी में प्लाट लेने के लिए लोन लिया था बैंक की पॉलिसी के अनुसार इस लोन की अदायगी सुनिश्चित कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से उसी समय करीब ₹11000 प्रीमियम जमा कर स्वयं का 10 साल का बीमा कराया इसके करीब 6 महीने बाद जून के पहले सप्ताह में उनके पेट में दर्द उठा,

 

 

 

 

 

 

 

मुंबई में जांच के बाद गंभीर स्तर का कैंसर होने की पुष्टि हुई सभी रिपोर्ट आने से पहले 1 जुलाई 2019 को निधन हो गया था इसके बाद उनकी पत्नी दीपमाला की तरफ से याचिका लगाई गई थीं।


By - SAGAR TV NEWS
04-Jun-2023

YOU MAY ALSO LIKE

Sagartvnews subscribe on youtube



NEWSLETTER

सागर टीवी न्यूज़ से सबसे पहले न्यूज़ लेने के लिए अभी अपना ईमेल डालें और सब्सक्राइब करें
Sagar TV News.